छत्तीसगढ़बलौदाबाजार

नाबालिग अपहरण प्रकरण में फरार आरोपी कार सहित गिरफ्तार

बलौदाबाजार 09 अक्टूबर 2025। थाना हसौद पुलिस को नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में सहयोग करने वाले फरार आरोपी को कार सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज प्रकरण में यह कार्रवाई की गई है।

प्रकरण अपराध क्रमांक 65/2025 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 64, 3(5) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 04 के तहत अपराध पंजीबद्ध है।

थाना हसौद में दिनांक 28 अप्रैल 2025 को प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बहन को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपह्रता बालिका को ग्राम फुटेरा कला, जिला दमोह (मध्यप्रदेश) से आरोपी हेमलाल भारद्वाज (23 वर्ष), निवासी गाडामोड़, थाना जैजैपुर, जिला सक्ती के कब्जे से बरामद किया था।

विवेचना के दौरान आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराएं जोड़ी गईं और चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इसी प्रकरण में जांच के दौरान आरोपी बसंत कुमार टंडन (19 वर्ष), निवासी अकलसरा, थाना बाराद्वार, जिला सक्ती फरार पाया गया था।

लगातार की जा रही पतासाजी के बाद दिनांक 8 अक्टूबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने आरोपी को उसके ग्राम अकलसरा स्थित घर से गिरफ्तार किया। आरोपी से घटना में प्रयुक्त मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स कार (CG 11 BK 0309), कीमत लगभग ₹8 लाख जब्त की गई है।

गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत मिलने पर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

इस कार्रवाई में निरीक्षक नरेंद्र यादव (थाना प्रभारी हसौद), प्रधान आरक्षक परमानंद घृतलहरे, अश्वनी जायसवाल, आरक्षक राजेन्द्र कुर्रे, कमलेश कुमार धारिया, राजेश यादव एवं महिला आरक्षक दिनेश गुरबारी की सराहनीय भूमिका रही।

बाल विवाह अपराध है, बच्चों के लिए अभिशाप है।

Jane Kurre

जनदर्पण - समाज का आईना, एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और जनहितैषी न्यूज़ पोर्टल है। इसका उद्देश्य है समाज के हर वर्ग की आवाज़ को सामने लाना और लोगों तक सच्ची व तथ्यपूर्ण खबरें पहुँचाना। यह पोर्टल केवल खबरें देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक तस्वीर दिखाने का प्रयास है। मिशन- भ्रष्टाचार, नशा और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ निरंतर जागरूकता फैलाना।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *