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पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

मामूली विवाद में टांगी से हमला कर ली थी जान

रायगढ़, घरघोड़ा 10 सितंबर 2025। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा न्यायालय ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। घटना तमनार थाना क्षेत्र की है, जहाँ मामूली विवाद के बाद पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर टांगी से हमला कर दिया था।

मामले के अनुसार 14 सितंबर 2019 को पुसाउ धनवान ने थाना तमनार में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपनी बेटी शांति धनवार के घर छठी कार्यक्रम में शामिल होने लाल डीपा आमा घाट पहुँचा था। रात करीब 10 बजे लौटने पर उसे बताया गया कि अनिरुद्ध धनवार का अपनी पत्नी शांति से विवाद हुआ और गुस्से में आकर उसने टांगी से उसके गले के पीछे वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल शांति को पहले तमनार अस्पताल और फिर रायगढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ 25 अक्टूबर 2019 को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

प्रकरण में तमनार पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना पूरी कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने सभी साक्षियों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी अनिरुद्ध धनवार को हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास तथा ₹1000 अर्थदंड से दंडित किया।

मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की। न्यायालय का यह फैसला घरेलू विवादों के बढ़ते मामलों के प्रति कड़ा संदेश माना जा रहा है।

बाल विवाह अपराध है, बच्चों के लिए अभिशाप है।

Jane Kurre

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