
केंद्र की एडवाइजरी के बाद छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट मोड पर
रायपुर 6 अक्टूबर 2025 । मध्य प्रदेश में ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क करते हुए सख्त एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार अब कोई भी मेडिकल स्टोर संचालक बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप या अन्य निर्धारित दवाएं नहीं बेच सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सभी जिलों में मेडिकल स्टोर्स की सरप्राइज जांच करने की तैयारी शुरू कर दी है। नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई होगी।
एडिशनल ड्रग कंट्रोलर बी.आर. साहू ने बताया कि कफ सिरप समेत शेड्यूल एच-1 श्रेणी की सभी दवाएं केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जा सकती हैं। विभाग पहले भी दवा कारोबारियों को इस नियम की जानकारी दे चुका है। अब केंद्र सरकार से प्राप्त एडवाइजरी के बाद इस नियम का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा।
वहीं, रायपुर दवा संघ के उपाध्यक्ष अश्वनी विग ने स्पष्ट किया कि जिस ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप को लेकर विवाद हुआ है, वह सिरप छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं है। इसे तमिलनाडु की श्री सन फार्मा कंपनी बनाती है, जिसका राज्य में कोई डिपो नहीं है। इसलिए इस दवा का स्टॉक यहां नहीं है।
उन्होंने बताया कि राज्य में बिकने वाले सभी सिरप और दवाएं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन की स्वीकृति के बाद ही बाजार में लाई जाती हैं। दवा विक्रेता डॉक्टर के पर्चे को देखकर ही दवा दे रहे हैं।
मुख्य बिंदु:-
‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप से मध्य प्रदेश में 14 बच्चों की मौत।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की।
छत्तीसगढ़ में सरप्राइज जांच की तैयारी।
नियमों का उल्लंघन करने पर मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई।
‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं।