छत्तीसगढ़पुसौररायगढ़

शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म: पुसौर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में भेजा जेल

रायगढ़ 25 जून 2025 — पुसौर थाना क्षेत्र में बालिका को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी की पहचान पुसौर थाना क्षेत्र के रजनीकांत सारथी (उम्र 33 वर्ष) के रूप में हुई है।

मामले की शिकायत पीड़िता की मां द्वारा पुसौर थाने में की गई। महिला ने पुलिस को बताया कि अगस्त 2024 में वह अपनी बेटी को दादी के पास छोड़कर काम के सिलसिले में बाहर चली गई थी। करीब एक सप्ताह पहले जब वह वापस लौटी, तो बेटी घर पर नहीं थी। रिश्तेदारों से पता करने पर जानकारी मिली कि लड़की थाना पुसौर क्षेत्र में रह रही है।

जब पीड़िता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह एक रिश्तेदार के घर आई थी। उसने यह भी खुलासा किया कि रजनीकांत सारथी ने उसे शादी का झांसा देकर बहलाया-फुसलाया और उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए।

पीड़िता की मां के आवेदन पर थाना पुसौर में अपराध क्रमांक 188/2025 धारा 65(1) BNS, 4,6 Pocso Act के तहत मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक रामकिंकर यादव के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रजनीकांत सारथी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराकर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

बाल विवाह अपराध है, बच्चों के लिए अभिशाप है।

Jane Kurre

जनदर्पण - समाज का आईना, एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और जनहितैषी न्यूज़ पोर्टल है। इसका उद्देश्य है समाज के हर वर्ग की आवाज़ को सामने लाना और लोगों तक सच्ची व तथ्यपूर्ण खबरें पहुँचाना। यह पोर्टल केवल खबरें देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक तस्वीर दिखाने का प्रयास है। मिशन- भ्रष्टाचार, नशा और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ निरंतर जागरूकता फैलाना।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *